कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धुलाई सेंटरों के प्रतिबंधात्मक आदेश में किया आंशिक संशोधन
गुना जिला सीमान्तर्गत 8 अप्रैल 25 से 7 जून 25 तक गुना जिले में संचालित समस्त वाहन धुलाई केन्द्रों को प्रतिबंधित किया गया है।
गुना, समय सत्ता न्यूज । कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत गुना जिला सीमान्तर्गत 8 अप्रैल 25 से 7 जून 25 तक गुना जिले में संचालित समस्त वाहन धुलाई केन्द्रों को प्रतिबंधित किया गया है।
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समस्त वाहन धुलाई केन्द्रों के संचालकों द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि उक्तादेश में छूट दिया जाये, जिससे उनका रोजगार बंद न हो, तथा परिवार का पालन-पोषण हो सके। इसे दृष्टिगत रखते हुए समस्त धुलाई केन्द्रों के संचालको के आवेदन पर विचार करते हुए आदेशित किया गया है कि गुना जिले के समस्त धुलाई केन्द्रों पर प्रात: 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही वाहनों की धुलाई कर सकेंगे। (गुना से अरविन्द गौड़ की रिपोर्ट)
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यह लेख एडमिन द्वारा पोस्ट किया गया है, इस ब्लॉग में सामग्री पूरी तरह से विश्वसनीय है। प्रोफ़ाइल