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चुनाव के पूर्व प्रत्याशी को ईडी का समन देना अनुचित है- केरल हाई कोर्ट

केरल हाई कोर्ट के जस्टिस टीआर नें एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव के पूर्व प्रत्याशी को ईडी का समन देना अनुचित है

Samay Satta Samay Satta
केरल, 
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चुनाव के पूर्व  प्रत्याशी को ईडी का समन देना अनुचित है-  केरल हाई कोर्ट
चुनाव के पूर्व प्रत्याशी को ईडी का समन देना अनुचित है

लोग सभा चुनाव के महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे सरकार की कटपुतली बनी ईडी विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा करने के लिए लगातार समन में समन भेज रही है इसके चलते केरल हाई कोर्ट ने खास निर्देश दिया है

केरल हाई कोर्ट के जस्टिस टीआर नें पटानमाहिता सीट सें प्रत्याशी डॉक्टर थॉमस इजहाक की याचिका पर ईडी को लोकसभा चुनाव तक पूछताछ के लिए समन देने पर रोक लगाने की आदेश दिए हैं

इसके साथ कोर्ट ने चुनाव खत्म होने तक केस की सुनवाई को भी स्थगित कर दिया है कोर्ट ने अपने आदेश में कहा की इजहाक अभी चुनाव प्रचार अभियान में है इसलिए उन्हें समन देना अनुचित है।


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